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उत्पादकों को तंबाकू पैकेटों में चेतावनी के साथ छापने होंगे नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर, 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को तंबाकू उत्पादों में छपने वाली चेतावनी के लिए गाइडलाइंस जारी कीं। नए निर्देशों के मुताबिक, उत्पादकों को 1 सितंबर से तंबाकू और सिगरेट के पैकेटों पर चेतावनी के साथ ‘नशा मुक्ति’ हेल्पलाइन नंबर भी छापने होंगे। मंत्रालय की आदेश में कहा गया है कि सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेटों पर ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ और ‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है’ के साथ ‘तंबाकू अभी छोड़ें कॉल करें 1800-11-2356’ की एक चित्रात्मक चेतावनी छपी होगी।

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