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दहेज हत्या के मामलों में पुख्ता सबूतों के बिना पति के रिश्तेदारों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

शादी के बाद पति-पत्नी के घरेलू झगड़े और दहेज हत्या के मामलों में पति के रिश्तेदारों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। जबकि उनके अपराध में शामिल होने के पुख्ता सबूत नहीं मिलें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। दरअसल, घरेलू झगड़े के मामले में युवक के मामा ने हैदराबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बतौर आरोपी नाम हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने जनवरी 2016 में इसे खारिज कर दिया था।

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