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हाईकोर्ट ने अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट के दो अभियुक्तों भावेश व देवेन्द्र की सजा निलंबित कर जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट केस के दो अभियुक्त भावेश अरविन्द भाई पटेल व देवेन्द्र गुप्ता की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर छोड़ने के लिए कहा है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी व डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश दोनों अभियुक्तों की अपील में सजा निलंबन के प्रार्थना पत्र पर दिया। अदालत ने कहा कि अपील के निस्तारण में समय लगेगा इसलिए दोनों अभियुक्तों की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत पर छोड़ा जाए।

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