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आम्रपाली का रियल एस्टेट बिजनेस मकड़जाल; अधूरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की संपत्ति बेचकर ही पूरे किए जा सकते- सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में इसके सभी आवासीय प्रोजेक्ट अवैध जान पड़ते हैं, क्योंकि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लोगों को पजेशन दे दिया गया है।

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आम्रपाली की 16 संपत्तियां होंगी नीलाम, अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए कंपनी की 16 संपत्तियों की नीलामी की जाए। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टरों की निजी संपत्ति की नीलामी की जाएगी या उन्हें बेच दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NkirQG

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