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धारा 377 खत्म कराने के लिए इन्होंने लड़ी कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की थीं याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 157 साल पुराने आईपीसी के आर्टिकल 377 को खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रजामंदी से बनाए गए समलैंगिक संबंध जायज हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में बनी पांच जजों की बेंच ने इस मामले में 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2013 में हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पलटने के बाद काफी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर की थी। हम बता रहे हैं 10 ऐसे लोग के बारे में, जिन्होंने आर्टिकल 377 को हराकर ही दम लिया।

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