Skip to main content

मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा के साथ किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

बुधवार को हाइकोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए। पहले फैसले में एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा के साथ किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी। जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने ये फैसला सुनाया। वहीं एक दूसरी सुनवाई में जस्टिस मनीष भंडारी ने सुबह 10 से 5 सराकरी आयोजन करने पर रोक लगाई है। हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की मौखिक प्रार्थना पर ये आदेश दिया गया।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2wIVYCG

Comments

Popular posts from this blog

शहरी क्षेत्र में जुर्माना देकर भूखंड हो सकेंगे नियमित

शहरी क्षेत्र में जुर्माना देकर भूखंड हो सकेंगे नियमितसरकार ने निकायों को कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने... आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2wI2GsF

आम्रपाली की 16 संपत्तियां होंगी नीलाम, अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए कंपनी की 16 संपत्तियों की नीलामी की जाए। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टरों की निजी संपत्ति की नीलामी की जाएगी या उन्हें बेच दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NkirQG

छात्रसंघ चुनाव : पर्यवेक्षकों ने सुना एनएसयूआई टिकट दावेदारों का पक्ष

छात्रसंघ चुनाव : पर्यवेक्षकों ने सुना एनएसयूआई टिकट दावेदारों का पक्षएनएसयूआई जिला प्रभारी एवं प्रदेश सचिव रोहित पालीवाल पर्यवेक्षक के रुप में बुधवार को डाक बंगले पहुंचे। उन्होंने... आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2MYiul2